फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल: आरोपी झारखंड से गिरफ्तार
बलरामपुर में नाबालिग लड़की का फोटो और अश्लील वीडियो फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से वायरल करने वाला आरोपी झारखंड से गिरफ्तार। पुलिस और साइबर सेल की सटीक कार्रवाई से बड़ा खुलासा, POCSO और IT एक्ट की धाराएं लगीं।

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले में फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर नाबालिग लड़की की अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आशुतोष राज (21 वर्ष) के रूप में हुई है, जो ग्राम बरेसाड़, थाना बरेसाड़, जिला लातेहार (झारखंड) का रहने वाला है।
मामले की शुरुआत:
17 जून 2025 को बलरामपुर थाना क्षेत्र के निवासी एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बहन की तस्वीरें और वीडियो को एडिट कर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस गंभीर मामले में पुलिस ने तुरंत आईटी एक्ट की धारा 66(C), 67, 67(A) के तहत अपराध क्रमांक 81/2025 दर्ज किया और जांच शुरू की। पीड़िता के नाबालिग होने की पुष्टि के बाद प्रकरण में POSCO एक्ट की धारा 12 और BNS की धारा 74, 75, 76, 79 भी जोड़ी गई।
तकनीकी जांच और गिरफ्तारी:
साइबर सेल की तकनीकी सहायता से आरोपी की पहचान की गई। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी, एसडीओपी याकूब मेनन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भापेंद्र साहू के नेतृत्व में विशेष टीम झारखंड भेजी गई। जांच के दौरान आरोपी आशुतोष राज को डाल्टनगंज, झारखंड से पकड़ा गया और बलरामपुर लाकर पूछताछ के बाद पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 21 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है।
जांच टीम में रहे शामिल:
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निरीक्षक भापेंद्र साहू, थाना प्रभारी बलरामपुर
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प्रधान आरक्षक शिपक शर्मा
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आरक्षक राधेश्याम यादव
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उप निरीक्षक हिम्मत सिंह, प्रभारी साइबर सेल
महत्वपूर्ण बिंदु:
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नाबालिग लड़की का वीडियो वायरल करने का मामला
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आरोपी झारखंड से गिरफ्तार
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POSCO और BNS की धाराएं जोड़ी गईं
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साइबर सेल और बलरामपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई