शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, राजस्व विभाग दुर्ग ने की कार्रवाई, दुकान को किया सील
ग्राम धनोरा की शासकीय सड़क (खसरा नंबर 787, रकबा 0.62 हेक्टेयर) की भूमि के 87 वर्गमीटर हिस्से पर अवैध कब्जा
भिलाई। ग्राम धनोरा स्थित शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में आयुक्त/अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग के निर्देश पर राजस्व विभाग ने 23 मई को कार्रवाई की। बेदखली का आदेश जारी किया गया था, लेकिन वेल्डिंग दुकान के अंदर सामान होने की आशंका के कारण फिलहाल उसे सील कर दिया गया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक घनश्याम चंद्राकर, पटवारी रविकांत परगनिया, माल जमादार (कोटवार) अनूप सिंह तथा पद्मनाभपुर थाना की पुलिस बल मौके पर उपस्थित थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नकुल राम साहू पिता इंद्रजीत साहू द्वारा ग्राम धनोरा की शासकीय सड़क (खसरा नंबर 787, रकबा 0.62 हेक्टेयर) की भूमि के 87 वर्गमीटर हिस्से पर अवैध रूप से वेल्डिंग दुकान का निर्माण किया गया है। इस अवैध निर्माण के कारण शिकायतकर्ता प्रवीर पाल के खेत में जाने का रास्ता लगभग अवरुद्ध हो गया है, जिससे उन्हें कई वर्षों से परेशानी हो रही है। इस अवैध कब्जे की शिकायत वर्ष 2021 से कलेक्टर एवं अन्य उच्च अधिकारियों को की जा चुकी है। न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग द्वारा अब तक इस अवैध कब्जे को हटाने हेतु 6 बार बेदखली नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
कब्जा हटाने का आदेश, दुकान सील
मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि अनावेदक को पूर्व सूचना देने के उपरांत हल्का पटवारी, राजस्व निरीक्षक, पुलिस बल एवं आवेदक की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। ग्राम धनोरा स्थित खसरा नंबर 787, रकबा 0.62 हेक्टेयर (शासकीय धरसा भूमि) के 87 वर्गमीटर हिस्से पर निर्मित वेल्डिंग दुकान में ताला लगा हुआ पाया गया। दुकान के अंदर सामग्री होने की संभावना को देखते हुए उसे सील कर दिया गया है।