हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए दुर्ग में इन जगहों पर लगाया जाएगा शिविर, इन दस्तावेजों को लाना साथ लाना जरूरी

दुर्ग। उच्च न्यायालय द्वारा समय-सयम पर जारी अन्य निर्देशों के पालन तथा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रदेश़ में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। संबंधित कंपनी यथा रोसमेरटा सेफ्टी सिस्टम लिमि. के कर्मचारी द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एसएल लकड़ा के मुताबिक 2 से 5 मई तक कलेक्टोरेट परिसर दुर्ग में, 6 तथा 7 मई को जिला न्यायालय परिसर दुर्ग में शिविर आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 9 मई को जिला पंचायत परिसर दुर्ग में, 10 तथा 11 मई को बस स्टैण्ड दुर्ग में और 13 व 14 मई को नगर निगम परिसर दुर्ग में शिविर आयोजित की जाएगी। उक्त शिविर में आवेदक अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हेतु आर्डर कर सकते हैं।
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