हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई: स्मृतिनगर चौकी प्रभारी गुरविंदर सिंह संधु लाइन अटैच

दुर्ग। जिले के स्मृतिनगर चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह संधु को पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को चौकी प्रभारी पद से हटाकर रक्षित केंद्र भेज दिया है। यह प्रशासनिक कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके आचरण की जांच कराने के निर्देश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को दिए थे। वहीं निरीक्षक प्रकाश कांत को यातायात से थाना प्रभारी भिलाई भट्टी, राजेश कुमार साहू को थाना प्रभारी भिलाई भट्टी से चौकी प्रभारी स्मृतिनगर बनाया गया है।

जानकारी के अनुसार, उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह संधु पर हाल ही में दो व्यवसायियों के साथ गलत एवं मनमानी कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगे थे। इसी के बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें चौकी से हटाकर लाइन अटैच किया है। उनकी जगह भिलाई भट्टी थाना प्रभारी राजेश कुमार साहू को स्मृतिनगर चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि स्मृतिनगर चौकी प्रभारी के आचरण की उपयुक्त स्तर पर जांच कराई जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। यह मामला व्यवसायी सुजीत साव समेत चार लोगों द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि व्यवसायी को महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर चौकी लाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद जेल भेजने से पहले हथकड़ी लगाकर सड़कों पर जुलूस निकाला गया और रात करीब 9 बजे जेल में दाखिल कराया गया। कोर्ट ने सुजीत साव के प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि उप निरीक्षक द्वारा गलत कार्रवाई की गई। इसके बाद डीजीपी को निर्देशित किया गया था कि मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

