शराब घोटाला: 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई चैतन्य की रिमांड, सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज

शराब घोटाला: 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई चैतन्य की रिमांड, सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका खारिज

रायपुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। चैतन्य अब 18 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे। सोमवार को ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चैतन्य बघेल को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर लाया गया। चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। सुको इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट हाई कोर्ट में फ्रेश पीटीशियन लगाने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार चैतन्य बघेल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि न तो उनका नाम शराब घोटाले की ईडी एफआईआर में है और न ही किसी के बयान में उनका उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद राजनीतिक द्वेष के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। गौरतलब हो कि चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और लंबी पूछताछ के बाद  ईडी की ज्यूडिशियल रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। इसी तरह प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ओर से कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। उल्लेखनीय है कि त्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शराब,कोयला और महादेव सट्टा एप घोटालों में नाम आने के बाद पूर्व सीएम ने सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई आज यानी सोमवार को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है।