बहन होगी तेरी विवाद | राजकुमार राव की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा स्टेटस रिपोर्ट

पंजाब। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की याचिका पर पंजाब पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है।
जानकारी के अनुसार एफआईआर 2017 में दर्ज की गई थी। इसमें अभिनेता राजकुमार राव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है। फिल्म बहन होगी तेरी के प्रमोशन के दौरान यह विवाद सामने आया था। फिल्म के निर्माता ने राजकुमार राव की भगवान शिव के रूप में मोटरसाइकिल पर बैठे हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसके बाद जालंधर में एफआईआर दर्ज की गई थी। जालंधर की अदालत में पेश होने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। याचिका में कहा गया है कि इस धारा के तहत अपराध तभी बनता है जब कृत्य जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया हो और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हों।
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से ऐसी कोई दुर्भावना या जानबूझकर हरकत नहीं की गई है। राजकुमार राव एक अभिनेता हैं और उन्होंने एक स्क्रिप्ट के अनुसार किरदार निभाया, जिसमें उनका पात्र एक जागरण मंडली में भगवान शिव का अभिनय करता है। यह धार्मिक आयोजन का हिस्सा था और किसी भी प्रकार की भावनाएं ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी। फिल्म बहन होगी तेरी को सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट ने पास किया था। याचिका में तर्क दिया गया कि सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को प्रमाणित किया जाना यह दर्शाता है कि उसमें कोई आपत्तिजनक या धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली सामग्री नहीं है। दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं जालंधर के पुलिस कमिश्नर को अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने सौंपने का आदेश दिया है।