दुर्ग में सूदखोर का पर्दाफाश: पुलिस ने 10.75 लाख नगद और दस्तावेजों के साथ दबोचा, बिना लाइसेंस चला रहा था साहूकारी कारोबार

दुर्ग में सूदखोर का पर्दाफाश: पुलिस ने 10.75 लाख नगद और दस्तावेजों के साथ दबोचा, बिना लाइसेंस चला रहा था साहूकारी कारोबार

दुर्ग। थाना मोहन नगर जिला दुर्ग पुलिस ने मारपीट करने वाला सूदखोर आरोपी को गिरफतार किया है। बिना साहूकारी लाइसेंस के आरोपी साहूकारी का व्यापार करता था। पुलिस ने सूदखोर आरोपी से स्टाम्प पेपर, इकरारनामा, चेक एवं नगदी रकम 10,75,000 रुपए जब्त किया है। जांच में पीड़ितों की संख्या बढ़ने की संभावना पुलिस ने जताया हैं।

जानकारी के अनुसार प्रार्थी लालचंद शर्मा पिता ओमप्रकाश शर्मा उम्र 49 वर्ष निवासी शिवशंकर किराना स्टोर्स के पास आदित्य नगर थाना मोहन नगर ने दिनॉक 31.07.2025 को थाना मोहन नगर में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी मनीष श्रीवास्तव द्वारा उधार लिये रकम में से 30,000 रूपए अब्दुल कलिम को मोबाईल फोन के द्वारा केभेजा था तथा शेष रकम 70,000 रूपये नगद प्रदान किया था, किन्तु मनीष श्रीवास्तव ने प्रार्थी के द्वारा जमा किये गये चेक को बैक में लगा दिया था। चेक बाउण्स होने पर न्यायालय में धारा 138 एन आई एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया था।

केस दर्ज होने की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी अपना जमानत कराया है। जिस बात पर आरोपी मनीष श्रीवास्तव व्दारा प्रार्थी के घर के पास आकर माँ बहन की गंदी-गंदी गाली - गुप्तार कर प्रार्थी को रास्ते मे रोक कर मारपीट करने की रिपोर्ट की। इसपर अपराध कमांक 366/25 धारा- 296,351 (3),308(2) बीएनएस, 04 छ०ग० ऋणियों का संरक्षण अधिनियम सन 1937 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को अर्नेश कुमार विरूद्ध बिहार राज्य एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर धारा 35(1)(बी)(2) बी एन एस एस का पालन करते हुये नोटिश देते हुए नियत समय पर उपस्थित होने की समझाईश देकर छोड़ा गया है।

नाम :- आरोपी मनीष श्रीवास्तव पिता स्व. संतोष श्रीवास्तव उम्र 54 वर्ष निवासी सड़क नं. 06, म.न. 159 दीपक नगर दुर्ग, हाल पता प‌द्मनाभपुर एमआईजी 376 थाना प‌द्मनाभपुर जिला दुर्ग