चैतन साहू हत्याकांड में दुर्ग कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला समेत 3 आरोपियों को आजीवन कारावास समेत अलग-अलग सजाएं
आयुष्मान हॉस्पिटल के पास हुई थी युवक से मारपीट, इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला











दुर्ग, 14 अक्टूबर। चैतन साहू हत्याकांड में दुर्ग जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायालय, दुर्ग ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास समेत विभिन्न अवधि के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला 29 दिसंबर 2024 की रात दुर्ग के सिविल लाइन क्षेत्र में आयुष्मान हॉस्पिटल के पास चैतन साहू के साथ हुई मारपीट और उसकी मौत से जुड़ा है। मामले में सुपेला थाना में अपराध क्रमांक 437/2024 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 29 दिसंबर 2024 को रात करीब 8:30 बजे की है। आयुष्मान हॉस्पिटल के पास चैतन साहू के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। मामले की विवेचना निरीक्षक केशव राम कोसले ने की। विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया, जहां साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सुनवाई हुई।
आजीवन कारावास समेत अलग-अलग सजाएं
न्यायालय के उपलब्ध सजा वारंट के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/190 के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा का उल्लेख है। इसी प्रकार धारा 61(2) के तहत भी आजीवन कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 191(2) के तहत दो वर्ष का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 191(3) के तहत तीन वर्ष का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 118(1) के तहत तीन वर्ष का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड सुनाए जाने का उल्लेख है। न्यायालय ने सजाएं साथ-साथ चलाने तथा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।
तीन आरोपियों के नाम आए सामने
पुलिस विज्ञप्ति में आरोपियों के रूप में रोशनी उर्फ रोशलीन लकड़ा, कुलेश्वर साहू और आकाश देशलहरा के नाम दर्ज हैं। रोशनी उर्फ रोशलीन लकड़ा अंबिकापुर की निवासी है, जबकि कुलेश्वर साहू और आकाश देशलहरा दुर्ग के कसारीडीह क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। तीनों की उम्र 19 वर्ष बताई गई है।
विवेचना और अभियोजन की पैरवी रही महत्वपूर्ण
मामले की विवेचना निरीक्षक केशव राम कोसले ने की, जबकि सहायक जिला लोक अभियोजक संजय शुक्ल ने न्यायालय में अभियोजन पक्ष की पैरवी की। दुर्ग पुलिस के अनुसार, साक्ष्यों के संकलन और न्यायालय में उनकी प्रस्तुति के साथ प्रभावी पैरवी की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग ने विवेचना और अभियोजन पक्ष से जुड़े अधिकारियों के योगदान की सराहना की है।
आरोपीगण का नाम एवं पता
1. रोशनी उर्फ रोशलीन लकड़ा, उम्र 19 वर्ष, निवासी चांदनी चौक, थाना कोतवाली, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)।
2. कुलेश्वर साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 40, सिविल लाइन, कसारीडीह, थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
3. आकाश देशलहरा, उम्र 19 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 40, सिविल लाइन, कसारीडीह, थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
