नान घोटाला: रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने कोर्ट में किया सरेंडर, 4 हफ्ते की ईडी कस्टडी में भेजे गए

नान घोटाला: रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने कोर्ट में किया सरेंडर, 4 हफ्ते की ईडी कस्टडी में भेजे गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में आरोपी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने सोमवार को रायपुर स्थित ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दोनों को चार हफ्ते की कस्टोडियल रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंप दिया है। अब 16 अक्टूबर तक दोनों से ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ की जाएगी।

ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को चार सप्ताह की ईडी कस्टडी में भेजा जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने 2020 में उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया। अदालत ने उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत को रद्द करते हुए दोनों को ईडी की रिमांड में देने का आदेश दिया।

आलोक शुक्ला तीसरी बार सरेंडर करने के लिए कोर्ट पहुंचे थे। 18 और 19 सितंबर को तकनीकी कारणों से सरेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। आखिरकार सोमवार को ईडी अधिकारियों की मौजूदगी में सरेंडर की कार्रवाई पूरी हुई। इसके बाद दोनों आरोपियों को रायपुर से दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां ईडी की विशेष टीम उनसे पूछताछ करेगी।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने आदेश दिया है कि चार हफ्तों तक दोनों आरोपी ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इस अवधि के बाद ही उन्हें जमानत का लाभ मिल सकेगा।