शराब घोटाला: पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। रायपुर जिला न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले बिलासपुर उच्च न्यायालय भी उनकी याचिका ठुकरा चुका है। अदालत के इस फैसले के बाद अब आर्थिक अपराध शाखा (EOW) उनकी गिरफ्तारी की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।
जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य बघेल ने रायपुर जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई 19 सितंबर को प्रस्तावित थी, जिसे आगे बढ़ाकर 22 सितंबर की गई। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
ईओडब्ल्यू पहले ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर चुका है। अब अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद माना जा रहा है कि अदालत में प्रोडक्शन वारंट पर सुनवाई होगी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।