दो रोजगार सहायकों और आवास मित्र पर FIR दर्ज, तीनों नौकरी से भी बर्खास्त

दो रोजगार सहायकों और आवास मित्र पर FIR दर्ज, तीनों नौकरी से भी बर्खास्त

बेमेतरा। आवास मित्र नीरा साहू और दो रोजगार सहायक नारायण साहू, ईश्वरी साहू पर अपराध दर्ज की गई है। जनपद CEO ने रिपोर्ट लिखाई है। तीनों नौकरी से बर्खास्त भी कर दिए गए है।

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत एरमशाही में आवास मित्र नीरा साहू द्वारा हितग्राही से आवास का किस्त जारी करने के लिए 25000 रुपए मांग किए जाने के संबंध में दिनांक 05.05.2025 को ग्राम पंचायत खेड़ा में आयोजित समाधान शिविर में शिकायत प्राप्त हुई थी।

आवास का किश्त लाभ देने के लिए हितगग्राही से राशि की मांग करने संबंधि आडियो ( वाईस क्लिप) में इनकी आवाज पाई गई है। तहसीलदार नादंघाट के समक्ष दिये गए बयान में इनके द्वारा आडियो में अपनी आवाज को प्रमाणित किया गया है। इनके इस कृत्य से शासन - प्रशासन की छवि खराब हुई है। इनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 एवं आवास मित्र की कार्य शर्तों के विरूद्ध है। अतः ग्राम पंचायत एरमशाही के आवास मित्र नीरा साहू को आवास मित्र के लिए निर्धारित कार्य शर्तों के उल्लंघन पर कार्य से बर्खास्त किया जाता है।

वहीं श्रीमती ईश्वरी साहू, ग्राम पंचायत एरमशाही में रोजगार सहायक के पद पर कार्य करते हुए जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत एरमशाही के हितग्राही से आवास का लाभदेने हेतु 10000.00 रू. वसूल किए जाने के संबंध में दिनांक 05.05.2025 को ग्राम पंचायत खेड़ा में आयोजित समाधान शिविर में हितग्राही के द्वारा इनके और इनके पति नारायण साहू के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी। आवास का लाभ देने के लिए हितगग्राही से राशि की मांग करने संबंधि आडियो (वाईस क्लिप) में इनके पति का नाम का उल्लेख हुआ है। ग्रामीणों के बयान एवं शिकायतकर्ता के बयान से इनके एवं इनके पति द्वारा ग्राम पंचायत एरमशाही विकासखण्ड नवागढ के काम में दखल देना भी प्रमाणित होता है तथा ग्रामीणों से राशि की उगाही किया जानां भी प्रतीत होता है। इससे शासन-प्रशासन की छवि खराब होती है। इनका यह कृत्य सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 एवं रोजगार सहायक की सेवा शर्तों के विरूद्ध है। अतः ग्राम पंचायत एरमशाही के रोजगार सहायक श्रीमती ईश्वरी साहू को छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती अधिनियम 2012 अनुसार सेवा से पृथक किया जाता है।