दुर्ग संभाग के इस महिला तहसीदार को संभाग आयुक्त ने किया निलंबित

दुर्ग। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने खैरागढ़ की तत्कालीन नायब तहसीलदार और वर्तमान तहसीलदार कबीरधाम रश्मि दुबे को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित करने और सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेने के आरोप में की गई है।
आयुक्त ने इसे कर्तव्य निर्वहन में गंभीर अनियमितता और लापरवाही माना है। आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत जारी किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय कबीरधाम रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह मामला मनोज कुमार और अन्य द्वारा दायर द्वितीय अपील से जुड़ा है। अपील में खैरागढ़ के नायब तहसीलदार द्वारा 21 अक्टूबर 2021 को पारित आदेश को विधि विपरीत पाते हुए पहले एसडीओ (रा.) खैरागढ़ और बाद में आयुक्त दुर्ग संभाग ने निरस्त कर दिया था।