भिलाई निगम की कार्रवाई: अवैध विज्ञापन पर डिजाइनिंग हब को 5 हजार का जुर्माना

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने जोन 1 में अवैध विज्ञापन सामग्री के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए वार्ड 17 में स्थित 'डिजाइनिंग हब' पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। प्रिंटिंग एजेंसी पर आरोप था कि उसने बिना अनुमति फ्लेक्स प्रिंट किए और उन्हें सार्वजनिक जगहों पर लगवाया।
निगम की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से लगाए गए फ्लेक्स हटाए। जांच के बाद यह साफ हुआ कि प्रिंटिंग एजेंसी ने न तो अनुमति ली और न ही नियमों का पालन किया। इसी आधार पर पांच हजार रुपये की पेनल्टी लगाई गई।

जोन आयुक्त अजय राजपूत ने एजेंसी को चेताया कि आगे से बिना निगम की अनुमति किसी भी ग्राहक के लिए फ्लेक्स, पोस्टर या बैनर की प्रिंटिंग न करें और न ही उन्हें लगाने में मदद दें। उन्होंने साफ कहा कि अगली बार नियम उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई और सख्त होगी।
कार्रवाई में अजय राजपूत के साथ सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी और अन्य विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।

निगम ने सभी व्यवसायों और नागरिकों से अपील की है कि शहर की सुंदरता और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी तरह के विज्ञापन कार्य से पहले आवश्यक अनुमति जरूर लें।
