PM आवास योजना: किरायेदारों को आबंटित आवास बेचने पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किफायती आवास योजना ‘‘मोर मकान मोर आस’’ एवं ‘‘मोर मकान मोर चिन्हारी’’ घटक के अंतर्गत किरायेदारी रूप में निवास कर रहे परिवारों को 30 वर्ष के लिए प्रावधिक रूप से पट्टे पर आवास आबंटित किए गए हैं।
अब नगर निगम ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन आवासों को न तो बेचा जा सकता है, न ही किराए, दान या किसी भी रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि किसी हितग्राही द्वारा आबंटित मकान को छोड़ दिया जाता है या किसी अन्य स्थान पर निवास स्थापित किया जाता है, तो आबंटन स्वमेव रद्द हो जाएगा और संबंधित मकान पर नगरीय निकाय का पूर्ण अधिकार होगा। निगम ने साफ किया है कि आबंटित आवासों का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो संबंधित हितग्राही का आबंटन निरस्त कर दिया जाएगा और नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि
???? किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नगर निगम सुपेला, कक्ष क्रमांक 16, PMAY विभाग में संपर्क करें।
???? किसी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आएं।
???? नियमों का उल्लंघन कर कोई भी लेन-देन करने से बचें।
इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ वास्तव में ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और योजना के तहत आबंटित मकान सिर्फ उन्हीं के निवास हेतु उपयोग हो।