कागजों में सिमटा कलेक्टर का आदेश, बिना हेलमेट दिया जा रहा पेट्रोल


भिलाई। दुर्ग जिले में कलेक्टर अभिजीत सिंह का नो हेलमेट, नो पेट्रोल वाला आदेश अब कागजों में सिमटता दिख रहा है। शहर के ज्यादातर पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट पेट्रोल की खुली बिक्री हो रही है। अब सवाल यह है कि जब आदेश का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, तो प्रशासन की मॉनिटरिंग कहां है? क्या कलेक्टर का सख्त निर्देश सिर्फ दिखावे के लिए था, या फिर जिम्मेदार विभागों ने आंखें मूंद ली हैं?

सितंबर में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई थी। इसमें जिला प्रशासन सहित पुलिस के आला अधिकारी और पंप संचालक मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह साफ निर्देश दिए थे कि बिना हेलमेट किसी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में केवल मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वालों को छूट दी गई थी। नियम तोड़ने वाले पंपों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।

कुछ दिनों तक पंप संचालकों द्वारा आदेश का पालन भी किया गया, लेकिन वर्तमान में तस्वीर कुछ और ही है। कुछेक पंपों को छोड़ बाकी सभी जगह बिना हेलमेट पेट्रोल मिल रहा था। अब देखना होगा कि खबर सामने आने के बाद जिला प्रशासन ऐसे पंप संचालकों पर क्या कार्रवाई करता है। आदेश को सख्ती से लागू करेगा या मामला फिर ठंडे बस्ते में जाएगा। वहीं पुलिस प्रवक्ता और एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि बिना हेलमेट के पेट्रोल देने वाले पंप संचालकों की सूची तैयार कर कार्रवाई की जाएगी।
